खेल के प्रसारण को लेकर दिल्ली हाई कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया हैं. दिल्ली हाईकोर्ट ने प्रसार भारती के हक में फैसला सुनाया हैं. आप को बता दे इस समय क्रिकेट के खेल के प्रसारण का अधिकार स्टार और इएसपीएन के पास है.
शेयर करना होगा कंटेंट
कोर्ट ने इस मुद्दे पर बोलते हुए कहा है कि स्पोर्ट्स एक्ट के तहत स्टार और इएसपीएन को अपना कंटेंट प्रसार भारती से शेयर करना पड़ेगा.ताकि कंटेंट को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुँचाया जा सके.
ख़ारिज की अपील
न्यायमूर्ति रंजन गोगोई और नवीन सिन्हा की पीठ ने केंद्र, प्रसार भारती, होम केबल नेटवर्क प्राइवेट लिमिटेड और सोपान फाउंडेशन की अपील को खारिज कर दिया. दिल्ली उच्च न्यायालय ने इससे पहले 4 फरवरी, 2015 को इस मुद्दे पर पहले भी फैसला सुना दिया था।
इस पर बोलते हुए कोर्ट ने कहा कि “हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि स्पोर्ट्स एक्ट, 2007 की धारा 3 के तहत प्रसार भारती द्वारा सामग्री अधिकार मालिकों या धारकों से प्राप्त लाइव फीड केवल अपने स्वयं के स्थलीय पर हुए संकेतों के पुन: संचरण के प्रयोजन के लिए है ना कि डीटीएच नेटवर्क और केबल ऑपरेटरों के लिए .”
पीठ ने कहा कि प्रसारण अधिकार संगठनात्मक निकाय यानी भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) द्वारा प्रतिस्पर्धी बोली के माध्यम से चैनल को दिया जाता है और ये लाइव फीड दूरदर्शन, केबल ऑपरेटरों और डीटीएच ऑपरेटरों द्वारा लाखों भारतीय घरों में प्रेषित होते हैं।
उन्होंने आगे कहा कि “देश में प्रमुख क्रिकेट की घटनाओं के लाइव प्रसारण के संबंध में इन संस्थाओं के अधिकार और परिणामी राजस्व के प्रभाव उन्ही समूहों के मुद्दे है. “
आप को बता दे स्टार ने कोर्ट में ये अपील दायर की थी कि अन्य केबल चैनल डीडी नेशनल की वजह से उनका कंटेंट चोरी कर लेते है. जिस वजह से उनको लगतार नुकसान हो रहा है.